Income tax saving- अगर ज्यादा टैक्स कटता है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, फॉर्म 16 में मिसमैच हो सकता है.
Income tax department- अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इमेल आए तो उसका जवाब तुरंंत दे. इसलिए एक्टिव इमेल ID शेयर करें.
टैक्स बचाने का सबसे आसान रास्ता है सेक्शन 80-सी (Section 80C) के तहत छूट देने वाले विकल्पों में निवेश करना.
टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स अपने Income tax refund का इंतजार करते हैं लेकिन कई छोटी-छोटी गलतियों के कारण रिफंड टाइम पर नहीं आ पाता है. टैक्स अथॉरिटीज ने रिफंड की प्रक्रिया को सरल और निर्बाध बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि, जागरुकता में कमी और कागजी कार्रवाई […]
Budget 2021 latest news: टैक्सपेयर्स (Taxpayers) खुश हो जाओ. अब से बस चंद दिनों बाद आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है. देश का बजट (Budget 2021) आने वाला है. कोरोना महामारी (Coronavirus pandemic) के वक्त में यह काफी अहम बजट माना जा रहा है. सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स Tको ही हैं. क्योंकि, महामारी ने […]